आगामी 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की बैठक संपन्न
फतेहपुर।सचिव (पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि रणजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 नवंबर दिन द्वितीय शनिवार के सफल आयोजन हेतु नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फतेहपुर के विश्राम कक्ष में समस्त तहसीलदार एवं समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक आहूत की गयी।
उक्त बैठक में माननीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समस्त तहसीलदारो को निर्देशित किया गया कि तहसील परिसर में बैनर, पैम्पलेट्स लगाये जाये और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जाये। इसके साथ ही लोगो को लोक अदालत के फायदे बताये जाये, जिससे अधिक से अधिक लोग न्यायालयों में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 में पारिवारिक वाद, सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद 138 एन0आई0 एक्ट वाद, न्यायालयों में लम्बित पुराने वाद, ई-चालान, मोटर दुर्घटना वाद, उत्तराधिकार सम्बन्धी वाद तथा अन्य वाद एवं प्री-लिटिगेशन स्तर के वैवाहिक वादो को सुलह-समझौता के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा। प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले, जलकर, विद्युत कर, आय, जाति, निवास, राजस्व वाद, बैंक वसूली वाद, दूर संचार वाद, श्रम वाद सहित वाद जो न्यायालय के समक्ष नहीं आये है उन्हें भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जायेगा।
माननीय नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को अधिकाधिक संख्या में वादो को चिन्हित करने एवं चिन्हित वादों में नोटिसे ससमय प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ पुलिस एक्ट की चालानी में न्यूनतम 15 रुपये तक जुर्माना लेकर वादो को निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पिछली लोक अदालत में निस्तारित वादो की अपेक्षा इस बार की लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा का वादो को निस्तारित किये जाने हेतु लक्ष्य रखा गया।