उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत



न्यूज़।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के अलवर में 2018 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है,बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं केवल अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनने के लिए होती हैं, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है। बताते चलें कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।याचिकाकर्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत जाने से पहले भाषण के खिलाफ मऊ की जिला अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने तब हाईकोर्ट के सामने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, उसे भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

टिप्पणियाँ
Popular posts
धान के बटवारे को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी को दौड़ाकर उतारा मौत के घाट
चित्र
धड़ल्ले से चल रहा जुएं का खेल जनपद की पुलिस हुई फेल
चित्र
दबंग मां बेटियों ने महिला को लाठी डण्डों से पीट-पीट किया लहूलुहान
चित्र
अराजक तत्वों ने भाजपा महिला सभासद के घर में घुसकर किया मारपीट, एसपी से शिकायत
चित्र
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिला इकाई फतेहपुर की नगर कमेटी गठन समारोह हुआ संपन्न*
चित्र