महिला के हित एवं संरक्षण से संबंधित विविध विषयों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

 महिला के हित एवं संरक्षण से संबंधित विविध विषयों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन



फतेहपुर।अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने बताया कि रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में महिलाओ के हित एवं संरक्षण से सम्बन्धित विविध विषयो पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन तहसील, बिन्दकी के श्री सोहन लाल द्विवेदी राजकीय बालिका इण्टर कालेज बिन्दकी में किया गया। 

उक्त शिविर में श्रीमती नित्या पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर, प्रत्यूश गुप्ता, ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी फतेहपुर, मनीष कुमार उपजिलाधिकारी, बिन्दकी फतेहपुर, जगदीश सिंह, तहसीलदार बिन्दकी, श्रीमती संतोष कुमारी शुक्ला मध्यस्थ अधिवक्ता,अमित तिवारी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, शिव सौरभ मिश्रा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल,विनीत त्रिपाठी, एवं  मनीष सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी, फतेहपुर डा0 लक्ष्मी सिंह महिला चिकित्साधिकारी बिन्दकी, श्रीमती कान्ती महिला थाना अध्यक्ष, श्रीमती संगीता राय, प्रधानाचार्या, सोहन लाल द्विवेदी राजकीय बालिका इण्टर कालेज बिन्दकी, धीरेन्द्र अवस्थी विधिसह परिवेक्षाधिकारी, प्रदीप कुमार गुप्ता डी0ई0ओ0, उमेश सिंह भदौरिया पराविधिक स्वयं सेवक एवं अनीत कुमार अग्रहरि पराविधिक स्वयं सेवक, लोक नाथ पाण्डेय व मेजर सुबेदार  राम कृष्ण, पराविधिक स्वयं सेवक, एवं तहसील बिन्दकी क्षेत्र की महिलाऐ एवं बच्चे आदि उपस्थित रहे। 

उपरोक्त कार्यक्रम में श्रीमती नित्या पाण्डेय, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बलिकाओं, युवतियों व महिलाओं को उनके शिक्षा का अधिकार, भरण-पोषण का अधिकार, कार्य स्थल पर छेड-छाड/यौन उत्पीडन से सम्बन्धित संरक्षण का अधिकार, पुरूषों के समान पारश्रमिक का अधिकार आदि अधिकारो पर विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया। 

इसी क्रम में श्रीमती संतोष कुमारी शुक्ला मध्यस्थ अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओ पर होने वाले यौन उत्पीडन पर पीडिता का नाम सर्वजनिक न होने का अधिकार, पति अथवा रिस्तेदारो के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबन्धी लाभ का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार, पीडिताओं को क्षतिपूर्ति पाने आदि के अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गयी। 

डा0 लक्ष्मी सिंह महिला चिकित्साधिकारी द्वारा सर्वाइकल कैंसर से सम्बन्धित जानकारी, पी0सी0पी0एन0डी0टी0 के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गयी एवं जगदीश सिंह तहसीलदार बिन्दकी, द्वारा महिलाओं के अधिकारों का सही से प्रयोग किये जाने एवं बालिकाओं को शिक्षित किये जाने से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी।  

उपरोक्त कार्यक्रम में प्रत्यूश गुप्ता, ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी  द्वारा उपस्थित महिलाओ एवं बालिकाओ को आत्मनिर्भर बनने व स्वयं अपनी रक्षा करने हेतु प्रेरित किया गया और यह भी कहा गया कि यह तभी सम्भव है जब आप शिक्षित होगी और जब नारी शिक्षित होगी तभी देश का विकास सम्भव है। इस प्रकार महिलाओ को शिक्षित होने व आत्म निर्भर बनने के लिये प्रेरित किया गया। 

इसी क्रम में अमित तिवारी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला, बालिकाओ को किसी भी प्रकार की समस्या है और उनकी बात कोई अधिकारी सुन नही रहा है, परेशान है तो वह प्रार्थना पत्र के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अवगत करा सकते है जिससे उनकी समस्या के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को लिखित में अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा सके और उनको न्याय मिल सके। 

इसी क्रम के साथ श्रीमती कान्ती महिला थाना अध्यक्ष द्वारा महिलाओ एवं बालिकाओ को  अपनी रक्षा किये जाने हेतु उपाय एवं गुण बताये गये कि हम किस तरह से रास्ते में परेशान करने वाले लडको से बच सके व उनसे जीत सके। साथ ही महिला हेल्प नम्बर व पुलिस हेल्प नम्बर व अन्य प्रकार के हेल्प नम्बरो की जानकारी प्रदान की गयी और बालिकाओ को निडर होकर जीने एवं स्वशासन में रहकर अपने कर्तव्यो का पालन किये जाने हेतु जानकारी प्रदान की गयी।

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