जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को उनके विधिक जागरूकता शिविर एवं कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित बंदियों को सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन
फतेहपुर।अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में जिला कारागार, में निरूद्व बंदियों को उनके विधिक जागरुकता शिविर एवं कौशल विकास मिशन के तहत जन शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित बंदियों को सर्टीफिकेट/प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में श्रीमती नित्या पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व मो0 अकरम खान, जेल अधीक्षक, सुरेश चन्द्र जेलर व कृपाल सिंह, डिप्टी जेलर, रवि शंकर तिवारी, डिप्टी जेलर व जेल पी.एल.वी. आदि उपस्थित रहे।
श्रीमती नित्या पाण्डेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में कौशल विकास मिशन के तहत जन शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित बंदियों को सचिव द्वारा सर्टीफिकेट/प्रमाण पत्र वितरित किया गया और प्रशिक्षित बन्दियो को यह कहा गया कि व्यक्ति का हुनर ही परिवार एवं समाज का नाम रोशन करती है और यह कहा जाये कि हर व्यक्ति के हाथ में काम होता है कोई बेरोजगार नही होता है।
इसके अतिरिक्त उनके विधिक अधिकारो विषय पर जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है। जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते है। वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउिन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है। प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनांें से बात करने का अधिकार, इलाज करायें जाने का अधिकार व अन्य कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आदि प्राप्त है।