मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नं0- 01 ने अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास किस सजा सुनाते हुए 8,000/- रूपये के अर्थदण्ड का किया जुर्माना
फतेहपुर।पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये गये विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत अभियोग में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर (नोडल अधिकारी) के कुशल नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 20.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नं0- 01, जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- असोथऱ, जनपद- फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 287/2016, मु0अ0सं0- 78/2016, धारा- 498ए/ 304बी/ 302 भादवि एवं ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बुध्दराज पुत्र धनराज नि0- ग्राम समतपुर को धारा- 498ए भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/-रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा- 304बी भादवि के अन्तर्गत 08 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा- 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा ।
पुलिस टीम में निरीक्षक महेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, हंसराज सिंह, शिप्रा पाठक,रोहित राजावत, जितेन्द्र सिंह, विवेक कुमार, मॉनीटरिंग सेल, सीओ मदन सिंह गुलशन,प्रमोद मिश्रा, प्रमिल कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे।