जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000/- रूपये का किया जुर्माना

 जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000/- रूपये का किया जुर्माना 



फतेहपुर।पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये गये विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पोर्टल पर चिन्हित अभियोग में पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक, (नोडल अधिकारी) के कुशल नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 22.03.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- कोतवाली, जनपद- फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 105/2018, मु0अ0सं0- 1134/2017, धारा- 304/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जवाहर लाल पुत्र स्व0 हरीराम,  नि0- मोहल्ला वेलदइया, थाना- कोतवाली, जनपद- फतेहपुर को धारा- 304 के अन्तर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा।

पुलिस टीम में महेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, हंसराज सिंह,  शिप्रा पाठक,  रोहित राजावत, जितेन्द्र सिंह, 

विवेक कुमार, मॉनीटरिंग सेल, सुभाष यादव चन्द्रशेखर,  स्मिता कुमारी,  अनिल दुबे, मौजूद रहे।

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