सीएए के तहत नागरिकता: शरण की जटिलताओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण

 सीएए के तहत नागरिकता: शरण की जटिलताओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण


 

फतेहपुर।शरण एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्थिति है जो किसी व्यक्ति के जीवन को कवच प्रदान करती है, साथ ही सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कुछ सामाजिक विशेषाधिकारों तक पहुंच प्रदान करती है। चूंकि वैश्विक स्तर पर, शरण चाहने वालों का सवाल नीतिगत बहसों में सबसे आगे रहा है। इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले पचास वर्षों में राज्यविहीन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि क्या किसी देश विशेष में एक विशिष्ट समय अवधि बिताने के बाद उन्हें औपचारिक नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए, अंततः, शरण चाहने वाले को औपचारिक नागरिकता प्रदान करना किसी देश का संप्रभु अधिकार है और इसे वैश्विक निकायों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय देशों में, शरण चाहने वालों या शरणार्थियों को समाज में सहज रूप से एकीकृत करने के बजाए वे अपनी दैनिक गतिविधियों पर कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। यूरोपीय राज्यों का तर्क है कि शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को औपचारिक नागरिकता देने से जनसांख्यिकीय परिवर्तन आ सकता है, मूल निवासी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, और संसाधनों और नौकरियों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक संतुलन बाधित हो सकता है।"


भारत में, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता देने के सवाल पर नीतिगत पहेलुओं शिक्षा जगत और संसद में इस पर बहस हुई है। 1970 और 80 के दशक में, बांग्लादेशी लोगों ने शरण चाहने वालों ने असम और बंगाल में जनसांख्यिकीय असंतुलन का खतरा पैदा कर दिया। आज, भारत में म्यांमार के शरणार्थियों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा और आतंकवाद और अस्थिरता का संभावित माध्यम माना जाता है। कई वर्षों से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने भारत में स्थायी नागरिकता की मांग की है, जो नागरिकता कानूनों में संशोधन सहित शरणार्थी मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय राजनीतिक और नीतिगत प्रतिबद्धता का संकेत देता है। श्रीलंकाई तमिलों, युगांडा के शरणार्थियों को नागरिकता का विस्तार, व असम में एनआरसी का कार्यान्वयन, नागरिकों और अवैध आप्रवासियों के बीच औपचारिक समावेश और अंतर के लिए पूर्व में उठाए गए कदमों का प्रतिनिधित्व करता है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने लक्षित दृष्टिकोण के साथ विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करते हुए, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब श्रीलंकाई शरणार्थियों के मुद्दे का सामना किया गया, तो विधायिका ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से उपाय अपनाए, जिसमें विशेष रूप से श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधान शामिल थे। यह क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में एक सूक्ष्म और केंद्रित रणनीति को प्रदर्शित करता है। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के निकटवर्ती देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे धार्मिक उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए बनाया गया था।


अफगानिस्तान (Art 2), बांग्लादेश (Art-2(ए)), और पाकिस्तान (Art 2) के संविधानों में कहा गया है कि इस्लाम इन गणराज्यों का धर्म है, जो अपने धर्मग्रंथों के आधार पर उनके कानूनों को उचित ठहराता है। ये कानून उन मुस्लिम नागरिकों के पक्ष में हैं, जिसने सिख, बौद्ध, हिंदू, पारसी आदि रह रहे अल्पसंख्यकों को उनके हितों के खिलाफ कानून की व्याख्या के प्रति संवेदनशील बना दिया है। उनके अस्तित्व के लिए यह खतरा उन्हें इन देशों से भागकर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है, जहां 21 हजार से अधिक सिख अफगानिस्तान से आए हैं। सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू अफगानिस्तान और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, जो लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। 1971 में, भारत ने मानवीय आधार पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को स्वीकार किया; हालाँकि, उन्हें नागरिकता देने से कुछ अभूतपूर्व घटना घट सकती थी। अब, समय बदल गया है और जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना पड़ता है। 1947 के बाद से, लगातार सरकारों ने, राजनीतिक संबद्धताओं के बावजूद, विभिन्न अवसरों पर श्रीलंकाई नागरिकों को नागरिकता प्रदान की है। लगभग 4,61,000 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई, जिनमें से 2,16,000 शरणार्थी 1983 के बाद श्रीलंका लौट आए, जबकि 95,000 अभी भी यहीं रह रहे हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समान नागरिकता प्रावधान बांग्लादेश या पाकिस्तान के व्यक्तियों के लिए नहीं बढ़ाए गए थे।


यह नैतिक रुख अपनाते हुए इन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के भारत के फैसले को प्रासंगिक बनाता है। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी यह एक उचित निर्णय है। चूंकि भारत एक सभ्य राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, इसलिए यह उन संप्रदायों के अधिकारों की देखभाल करने की नैतिक जिम्मेदारी ले रहा है जो खुद को हिंदू धर्म के साथ पहचानते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के सवाल पर गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि 'यदि वे वहां नहीं रहना चाहते हैं, तो उन्हें निस्संदेह भारत लौट आना चाहिए।' उन्होंने जोर देकर कहा कि यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि न केवल उनका स्वागत किया जाए बल्कि रोजगार, मतदान का अधिकार भी उन्हें प्रदान किया जाए और उनकी खुशी सुनिश्चित की जाए। गांधी ने इस संदर्भ में विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों का उल्लेख किया।

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