कृषक बन्धुओं से गेंहू खरीद हेतु शासन द्वारा की गई व्यवस्थायें

 कृषक बन्धुओं से गेंहू खरीद हेतु शासन द्वारा की गई व्यवस्थायें





बाँदा -  जिलाधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषक बन्धुओं से गेंहू खरीद हेतु शासन द्वारा निम्नवत् व्यवस्थायें की गयी है-


(1) गेंहू खरीद हेतु रू0 2275.00 प्रति कुन्तल की दर निर्धारित की गयी है जो कि वर्ष 2023-24 में घोषित समर्थन मूल्य रू0 2125.00 प्रति कुन्तल से रु0 150.00 अधिक है।


(2) गेंहू विक्रय हेतु कृषक बन्धुओं द्वारा कय केन्द्र पर गेंहू की उतराई, छनाई एवं सफाई के मद में खर्च होने वाले 20.00 रू० उनके गेंहू के मूल्य के साथ वापस किया जायेगा।


(3) गेंहू की खरीद दिनांक 01.03.2024 से प्रारम्भ है जो कि दिनांक 15.06.2024 तक संचालित रहेगी। प्रत्येक कय केन्द्र प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोडकर कार्य दिवसों में खुले रहेंगे।


(4) जनपद बाँदा में खाद्य विभाग के 22, पी०सी०एफ० के 42, भारतीय खाद्य निगम के 06, यू०पी०एस०एस० के 06 एवं नेफेड के 06 गेंहू कय केन्द्र संचालित है।


(5) रबी विपणन वर्ष 2024-25 में मोबाइल कय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूँ खरीद की जायेगी। नजदीकी कय केन्द्र प्रभारियों द्वारा किसानों से सम्पर्क करते हुये, किसी गांव में एक ट्रक लोड के समतुल्य गेंहू की उपलब्धता होने की स्थिति में वहीं पर गेंहू का कय करके सीधे भारतीय खाद्य निगम के निर्धारित डिपो पर सम्बन्धित केन्द्र पर नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा सम्प्रदान कराया जायेगा। इस कार्य हेतु कृषक बन्धुओं को किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नहीं करना पडेगा।


(6) इस बार पंजीकृत ट्रस्ट भी पंजीयन कराकर गेहूँ विक्रय कर सकते है।


(7) रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (एफ०पी०ओ०) तथा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनीज (एफ०पी०सी०), जो कि कम्पनी अधिनियम 1965 अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो तथा इनके उपनियम में खाद्यान्न की खरीद/बिकी का कारोबार किया जाना उल्लिखित होना चाहिये, को खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पी०सी०एफ०, पी०सी०यू०, यू०पी०एस०एस०, मण्डी परिषद एवं भारतीय खाद्य निगम से सम्बद्ध होकर गेहूँ कय करने की अनुमति प्रदान की गयी है।


(8) कृषक बन्धुओं द्वारा सरकारी कय केन्द्रों पर विक्रय किये गये गेंहू के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक एवं एन०पी०सी०आई मैप्ड बैंक खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से 48 घण्टे में सुनिश्चित किया जायेगा।


(9) गेंहू विक्रय हेतु निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था समस्त कय केन्द्रो पर की गयी है। कृषक बन्धु खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर स्वयं मोबाइल, साइबर कैफे अथवा किसान मित्र ऐप के माध्यम से पंजीयन करा सकते है। दिनांक 01 जनवरी 2024 से कृषक पंजीकरण प्रारम्भ है। कृषक बन्धु केन्द्र प्रभारियों के मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर भी पंजीकरण / नवीनीकरण करा सकते है।


(10) ऐसे कृषक जों कय केन्द्र पर गेहूँ विक्रय हेतु आने में असमर्थ है, वह कृषक अपने विकी हेतु पंजीयन प्रपत्र में प्रतिनिधि (यथा-माता/पिता, पुत्र/पुत्री, सगा भाई/सगी बहन, दामाद / पुत्रवधु) नामित कर उनके द्वारा गेहूँ की बिकी कर सकते है।


(11) कृषक बन्धुओं द्वारा गेंहू कय केन्द्रों पर गेंहू की बिकी हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण / नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।


(12) कृषक पंजीयन में 100 कुं० गेंहू विक्रय की जाने वाली मात्रा को सत्यापन से मुक्त रखा गया है।


(13) गेंहू खरीद वर्ष 2024-25 में बटाईदार कृषकों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेंहू बिकी की जा सकेगी।


(14) कृषक बन्धुओं के किसी भी समस्या के समाधान हेतु जनपद बाँदा में जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में स्थापित कण्ट्रोल रूम के मोबाइल नम्बर 9318403995 एवं 9026109092

पर संपर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर खाद्य विभाग के संचालित टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 पर भी अपनी समस्यायें दर्ज करा सकते है। कृषक बन्धुओं से अपील है कि खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर अधिकाधिक पंजीकरण कराते हुये सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठायें।

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