यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए बांदा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है विशेष जागरुकता अभियान
यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए बांदा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है विशेष जागरुकता अभियान


 बाँदा - छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए बांदा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है विशेष जागरुकता अभियान । आज सेंट जार्ज स्कूल में आयोजित किया गया जागरुकता कार्यक्रम
 यातायात निदेशालय उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विशेष यातायात जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नाबालिग लड़के/लड़कियों को प्रमुखता से यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया जा रहा है । अभियान के क्रम आज दिनांक 11.07.2024 को सेंट जार्ज स्कूल में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें निरीक्षक यातायात श्री ऋषिदेव सिंह द्वारा छात्रों को जागरुक किया गया । जागरुकता कार्यक्रम में बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़के/लड़कियों के मोटरसाइकिल/स्कूटी तथा अन्य वाहन चलाने को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है । मोटरवाहन अधिनियम के अधिनियम अभिभावक/संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है, 25000/ रुपये जुर्माना किया जा सकता  साथ ही 12 माह के लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है । अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष की आयु तक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रावधान है । छात्रों को कहा गया कि सभी अपने आस-पास के लोगों को जागरुक करे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके । अभियान में आज यातायात नियमों को पालन न करने वाले 186 वाहनों को चालान किया गया जिसमें 15 नाबालिकों के चालान किए गए । साथ ही वाहन चला रहे नाबालिगों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी भी दी गई ।
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