शादी अनुदान योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदनों के लाभार्थियों को लाभान्वित कराए जाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय समिति के सदस्यों की बैठक संपन्न
फतेहपुर।वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) कल्याण विभाग के लिए संचालित शादी अनुदान योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदनों के लाभार्थियों को लाभांवित कराए जाने हेतु जिलाधिकारी श्रीमती सी०इन्दुमती की अध्यक्षता व विधायक जहानाबाद राजेन्द्र पटेल, समिति के सदस्यों की उपस्थिति में जनपद स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए जनपद को 1575 लाभार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें रु0 157.40 लाख बजट का प्राविधान किया गया है। उन्होंने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि शादी अनुदान का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, का इस वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत पूरा कराना सुनिश्चित करे, के लिए विभिन्न माध्यमों से वृहद प्रचार प्रसार कराया जाय। उन्होंने कहा ग्रामीण स्तर पर रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से योजना के बारे में प्रचार प्रसार करते हुए जागरूक किया जाय। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का समयावधि के अंतर्गत पात्रता के आधार पर नियमानुसार सत्यापन करा लिया जाय।
इस वित्तीय वर्ष में विभागीय पोर्टल/वेबसाइट http//shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से 299 पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है, के अनुमोदन हेतु समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
विधायक जहानाबाद ने कहा कि शादी अनुदान योजना में अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के आवदेन पोर्टल के माध्यम से कराए जाय, के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से योजना का ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए आवेदन कराए जाय।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने शादी अनुदान योजना के बारे में विस्तार से बताया कि:–
√ सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते की पास बुक (जिसमे पूर्ण विवरण अंकित हो पठनीय हो) आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रु0 100000.00 (एक लाख) प्रतिवर्ष से अधिक नही) जाति प्रमाण-उम्र का प्रमाण पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से या उससे अधिक होना अनिवार्य है।) शादी का कार्ड आदि अभिलेख का होना आवश्यक है।
√ आवेदक (माता-पिता अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल/वेबसाईट http://shadianudan upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरु करेगा आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
√ वित्तीय वर्ष 2024-25 से आवेदक तथा पुत्री (जिसकी शादी हेतु आवेदन किया जा रहा है)दोनों का आधार आधारित ई–केवाईसी के माध्यम ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा, इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ में होना अनिवार्य है।
√ आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड एवं बैंक पासबुक जिसमें(खाता धारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड विवरण अंकित हो) पठनीय हो प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
√ आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर पर सम्भव नहीं होगा।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।