प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सम्बन्ध में बैठक
बाँदा - जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस की सूची में नवीन पात्र लाभार्थियों के सर्वे के सम्बन्ध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों की पारिदर्शितापूर्ण चयन किये जाने तथा अपात्रों को किसी भी दशा में आवास लाभार्थी के रूप में चयनित नही किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उन्मुखीकरण गोष्ठी में कहा कि पीएम आवास सर्वे के कार्य को पूर्ण सुचिता एवं निष्पक्षता के साथ पूर्ण किया जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता की शर्तों को नवीन मानक के अनुसार पारिदर्शितापूर्ण चयन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि आश्रयहीन परिवारों बेसहारा जीवन यापन करने वाले लोगों, वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये मजदूरों को प्राथमिकता पर आवास का लाभ प्रदान कराया जायेगा। जिन परिवारों के पास मोटरयुक्त तिपडिया/चौपहिया वाहन चौपहिया कृषि उपकरण तथा 50 हजार रूपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को योजना में अपात्र माना जायेगा। वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो आयकर व व्यवसाय कर देने वाले परिवार तथा सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार ही अपात्रता की श्रेणी में रखें जायेंगे।
बैठक में निर्देशित किया गया कि योजना का ब्यापक प्रचार-प्रसार लोगों को जानकारी हेतु प्रत्येक विकास खण्ड परिसर में पात्रता की शर्तों की सूची चश्पा की जायें तथा सर्वे के बाद चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों में चश्पा की जाए। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विकास खण्डों में लोगों को जानकारी देते हुए मानक के अनुरूप पात्रता सर्वे करते हुए सूची तैयार करायें।