अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी कई खदानो पर हुई कार्यवाही
अबैध खनन व ओवर लोडिंग स्वीकार नहीं - डीएम बांदा
बाँदा । जिलाधिकारी बाँदा के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में जनपद में बालू / मोरम के समस्त खनन पट्टा / खनन अनुज्ञा पत्र खनन क्षेत्रो की जांच हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा तहसील सदर व तहसील नरैनी में निम्नलिखित खनन पट्टो क्षेत्रो की जांच/माप की गयी, जिसमे तहसील बाँदा स्थित ग्राम- मरौलीखादर के गाटा सं0-333 / 7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0, जो प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र राम किशन गुप्ता निवासी -14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर बाँदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 1403 घन मी० बालू/मोरम का
अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त
कृत्य के सम्बन्ध में रू0 12,62,700 /- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72 / 47 का भाग व 74 / 1 का भाग ( खण्ड सं0-03 ) कुल रकबा 19.00 हे0, जो मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड निदेशक रवीश गम्बर पुत्र मंजीत सिंह गम्बर निवासी - वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल, आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर बाँदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 3373 घन मी0 बालू / मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू०
30,35,700 / - का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है। तहसील बाँदा स्थित ग्राम - बेंदाखादर के गाटा सं0-2/4, 2/23, 2/24 व 2 / 28 ( खण्ड सं0-03) कुल रकबा 21.00 हे0, मे0 पहलवान ट्रेडर्स प्रो० कैलाश सिंह यादव के
पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व
तहसीलदार बाँदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी। जांच के दौरान उक्त खनन पट्टा
क्षेत्र में अनियमितता नही पाया गयी।
4.तहसील नरैनी स्थित ग्राम - बहादुरपुर स्योढ़ा व ग्राम-बरियारी में बालू/मोरम के
स्वीकृत खनन पट्टो की जांच खान निरीक्षक बाँदा, थानाध्यक्ष गिरवां व तहसीलदार नरैनी
द्वारा की गयी। जांच के समय उक्त दोनो खनन पट्टो में उपखनिज बालू/मोरम का
खनन / परिवहन होना नही पाया गया ।
5.उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद में गठित टाक्स फोर्स द्वारा 02 दिवस में
उपखनिजों के अवैध परिवहन में लिप्त 10 वाहनों को सीज कर सम्बन्धित थानो की अभिरक्षामें देते हुये नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।