दो खदानों में प्रशासन ने ठोका जुर्माना अवैध खनन के खिलाफ हुई कार्यवाही
बांदा। अवैध खनन के लिए खिलाफ जिला प्रशासन का चला चाबुक कई खदानों में की गई बड़ी कार्यवाही आपको बता दें कि जिलाधिकारी बाँदा द्वारा जनपद में बालू / मोरम के समस्त खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रो की जांच हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा तहसील सदर में निम्नलिखित खनन पट्टो क्षेत्रो की जांच / माप की गयी, 1. तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहां कलां के गाटा सं0-62 व 63 / 1 रकबा 42.00 एकड़, जो Suddhatam Enterprises प्रो० मनोज कुमार मिश्रा पुत्र सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बांदा, खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी न्यायिक बांदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 3,619.50 घन मी0 बालू / मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन तथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 731 घन मी0 बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन तथा नदी की जलधारा जलधारा को अस्थाई रूप से अवरूद्ध किया जाना पाया गया है अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू० 39,65,450/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये अग्रिम आदेशो तक खनन / परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया। 2. तहसील पैलानी स्थित ग्राम - साड़ीखादर के गाट सं0-73 / 1, 73 / 2, 77 / 1, 77 / 7, 89, 101/1 व 102 / 1 कुल रकबा 26.62 हे0, जो न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि०
निदेशक हिमांशु मीणा पुत्र आर०एल० मीणा निवासी - नीदड, हर्मादा जयपुर (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बांदा, खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी न्यायिक बांदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1605.50 घन मी0 बालू / मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू० 14,44,950 / - का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।