सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए दो पहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट हुआ अनिवार्य
सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए दो पहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट हुआ अनिवार्य


फतेहपुर।जिलाधिकारी  रविन्द्र सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा कार्यालय आते समय दो पहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिये हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिये सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, उ०प्र० लखनऊ एवं मा०  न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति मा० सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये है।
◆जनपद फतेहपुर के शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते है. ये हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिये भी हेलमेट पहनना आवश्यक है।
इसी प्रकार जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते है, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने, एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिये सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है।
◆सभी कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः
पालन करें।
◆सभी शासकीय एवं अर्थ शासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वारा पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट / सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जायें।
◆यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करे और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।
◆सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हो और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनायें।
◆नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाये।
◆उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उत्यंत आनश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिये और समाज में एक सकारात्मक वातावरण कर सृजन करना चाहिये।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों और यात्रियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निधर्धारित मानको वो अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है एवं  वाहन चलाते समय सीट बेल्ट के उपयोग करें। इन प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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