कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य
बांदा । केंद्र सरकार के द्वारा साल में तीन किस्तों के माध्यम से किसानों को ₹6000 दिए जाते हैं। लेकिन अब इसका लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। तो आगे से आप पीएम किसान सम्मन निधि की अगली किसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। उप कृषि निदेशक बांदा ने बताया है कि एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर फॉर एगीकल्बर) के अन्तर्गत जनपद के कृषकों की फार्मर रजिट्री तैयार की जा रही है। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पीएम किसान योजनान्तर्गत अग्रेतर मिलने वाली किस्त हेतु कृषक की फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। फार्मर रजिस्ट्री हेतु कृषक सेल्फ मोड वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in एवं निरूपित मोबाइल एप Farmer Registry UP के माध्यम से स्वंय रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सेल्फ मोड के साथ-साथ कृषक संचालित जन सुविधा केन्द्रो (CSC) के माध्यम से भी निर्धारित शुल्क देकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते है। फार्मर रजिस्ट्री कराने से कृषकों की आधार लिंक रजिस्ट्री तैयार होगी जिससे कृषि उत्पादों के विपणन, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसल बीमा आदि का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा निरूपित उक्त मोबाइल एप अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से स्वंय या स्थानीय जन सुविधा केन्द्र (CSC) में अपने समस्त आवश्यक अभिलेखों (आधार कार्ड, खतौनी एवं आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर) के साथ पहुँचकर दिनांक 31 मार्च, 2025 से पहले फार्मर रजिस्ट्री कराने का कष्ट करें।