दहेज हत्या के मामले में ससुर व सास व पति को सात वर्ष का कारावास
दहेज हत्या के मामले में ससुर व सास व पति को सात वर्ष का कारावास 

संवाददाता श्रीकान्त श्रीवास्तव 

बांदा, दैनिक स्वतंत्र निवेश। जनपद के थाना जसपुरा क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, ससुर व सास को न्यायालय द्वारा दी गई सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास व चार-चार हजार रुपये जुर्मानें की की सजा सुनाई गई, आपको बतादे वर्ष-2014 में थाना जसपुरा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रामपुर में दहेज हत्या मामले में आरोपी 03 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दिलाई गई । गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्र के पल्हरी के रहने वाले विष्णु कुशवाहा ने दिनांक 05.07.2014 को थाना जसपुरा पर सूचना दी कि दिनांक 28.06.2014 को उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष वालों में दहेज में 50 हजार रुपए, मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग करते हुए प्रताड़ित कर उसकी पुत्री को जान से मार डाला । इस संबंध में थाना जसपुरा पर मु0अ0सं0 106/2014 धारा 498ए/304बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी  प्रभात कुमार द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्र सचना तथा पैरोकार आरक्षी वीर प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित से दण्डित किया गया।
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