अवैध खनन के खिलाफ पथरी खदान में की गई बड़ी कार्यवाही
अवैध खनन के खिलाफ पथरी खदान में की गई बड़ी कार्यवाही


बांदा, अवैध खनन एवं परिवहन के संबंध में बांदा हमेशा सुर्खियों में रहता है चाहे बालू का अवैध खनन हो या परिवहन अपनी लंबी पहुंच के कारण हमेशा बचते रहते हैं जिलाधिकारी के निर्देशन पर पथरी खदान पर भारी मात्रा में जुर्माना लगाया गया है। आपको बतादे की जिलाधिकारी द्वारा जनपद में बालू/मोरम के खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रो की संयुक्त रूप से जांच हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा माह मार्च-2025 में निम्न खनन पट्टा क्षेत्र की जांच/माप की गयी। उक्त जांच किए गये खनन पट्टा में अनियमितता पायी गयी, जिसके तहत तहसील बाँदा स्थित ग्राम पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे०, जो मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड निदेशक रवीश गम्बर पुत्र मंजीत सिंह गम्बर निवासी वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल, आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को की गयी। जांच में पाया गया कि प‌ट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन प‌ट्टा क्षेत्र के बाहर 36518.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन पाया गया तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर नही पाये गये। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 3,28,66,875/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस जारी की गई है। आपको बतादे की केवल एक खदान पर कार्यवाही से अवैध खनन और परिवहन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जनपद में ज्यादातर खदानों में अवैध खनन किया जा रहा है एवं एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन खदानों में कब तक कार्रवाई होती है
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