नाबालिग से दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20 साल की कैद 85 हजार रुपए का जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20 साल की कैद 85 हजार रुपए का जुर्माना 


बांदा। जनपद के थाना बदौसा क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामलें में सतेन्द्र त्रिपाठी पुत्र कमलाकान्त निवासी पौहार थाना बदौसा जनपद बांदा । 2. शिओम उर्फ शिवम पुत्र मदनगोपाल निवासी भुसासी थाना बदौसा जनपद बांदा । 3. अंकित पाल पुत्र बलराम निवासी रसिन का पुरवा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट। को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 10.10.2022 को थाना बदौसा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति नें अपनी नाबालिग पुत्री के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के मामलें में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बदौसा पर प्रार्थना पत्र दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना बदौसा में मु0अ0सं0 134/22 धारा 363/376/D/328/341/507 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट तथा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक राकेश कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी राहुल के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तो को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 85 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
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